ईडी ने गुजरात के पूर्व आईएएस अधिकारी एवं अन्य के खिलाफ मामले में छह करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने गुजरात के पूर्व आईएएस अधिकारी एवं अन्य के खिलाफ मामले में छह करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने गुजरात के पूर्व आईएएस अधिकारी एवं अन्य के खिलाफ मामले में छह करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
Modified Date: April 29, 2025 / 05:06 pm IST
Published Date: April 29, 2025 5:06 pm IST

नयी दिल्ली, 29 अप्रैल (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने गुजरात के पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा और कुछ अन्य के खिलाफ धनशोधन जांच के तहत करीब छह करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत गुजरात के भुज और कच्छ में भूखंडों को कुर्क करने का अंतरिम आदेश 25 अप्रैल को जारी किया गया।

धनशोधन का यह मामला गुजरात पुलिस की अपराध शाखा (भुज) की प्राथमिकी पर आधारित है। अपराध शाखा ने शर्मा और संजय शाह नामक व्यक्ति तथा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी।

 ⁠

ईडी ने आरोप लगाया है कि भुज का जिलाधिकारी रहने के दौरान अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शर्मा ने राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से धोखाधड़ी की और अवैध ढंग से बेशकीमती सरकारी जमीन आवंटित की।

ईडी ने कहा है कि शर्मा ने विभिन्न सरकारी प्रस्तावों की अवहेलना करते हुए शाह को अवैध रूप से भूमि आवंटित की, जिससे गुजरात सरकार को अनुचित नुकसान हुआ।

बाद में शाह ने इस जमीन को रिहायशी भूखंड के तौर पर विकसित किया और इस अपराध से पैसे कमाए।

ईडी के मुताबिक, जब्त की गई संपत्ति की कीमत 5.92 करोड़ रुपये है।

भाषा

राजकुमार दिलीप

दिलीप


लेखक के बारे में