नयी दिल्ली, 11 जनवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के पूर्व प्रबंध निदेशक के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के तहत 2.85 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
ईडी ने एक बयान में कहा कि अयोध्या प्रसाद मिश्रा के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक आदेश जारी किया गया।
संघीय एजेंसी ने बयान में कहा कि लखनऊ में एक आवासीय फ्लैट और एक दुकान तथा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कृषि भूखंड कुर्क किया गया है।
इसमें कहा गया है कि इन संपत्तियों की कीमत करीब 2.85 करोड़ रुपये है और ये यूपीपीसीएल के पूर्व एमडी मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर हैं।
धनशोधन का यह मामला उत्तर प्रदेश सतर्कता विभाग की एक प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मिश्रा ने ‘‘निर्धारित अवधि में वैध स्रोतों से कुल 1.92 करोड़ रुपये की आय अर्जित की जबकि संपत्ति निर्माण पर 5.08 करोड़ रुपये खर्च किए गए।’’
भाषा शफीक सुरेश
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