नयी दिल्ली, 18 सितंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने बिहार के पूर्व विधायक ददन सिंह पहलवान और उनके परिवार की 68 लाख रुपये की संपत्तियां उनके खिलाफ धन शोधन जांच के सिलसिले में कुर्क की है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एजेंसी द्वारा एक आदेश जारी करने के बाद, कुर्क की गई संपत्तियों में सात भूखंड और समान संख्या में लक्जरी वाहन शामिल हैं।
एजेंसी ने एक बयान में कहा, ‘‘ददन सिंह एक नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व विधायक हैं। उनका बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में 2004 से आपराधिक इतिहास है।’’ पहलवान को जद (यू) ने पिछले साल पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित कर दिया था।
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सिंह राज्य के बक्सर जिले की डुमरांव विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सरकार में मंत्री के रूप में भी काम किया। ईडी ने आरोप लगाया कि विधायक ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर विभिन्न अचल संपत्तियों और बैंक जमाओं को हासिल करने के लिए अपराध की आय का निवेश किया।
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केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूर्व विधायक के खिलाफ बिहार और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज पांच प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद उनके खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने कहा, ‘‘उसके खिलाफ बिहार और उत्तर प्रदेश में हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी, हथियारों और गोला-बारूद के उपयोग आदि से संबंधित अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम के तहत कई अपराधों का आरोप है।’’ ईडी ने कहा, ‘‘कुछ मामलों में उनकी पत्नी उषा देवी और बेटा करतार सिंह यादव भी सह-आरोपी हैं।’’