एचपीजेड टोकन ‘धोखाधड़ी’ मामले में दुबई में रह रहा व्यक्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित

एचपीजेड टोकन 'धोखाधड़ी' मामले में दुबई में रह रहा व्यक्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित

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  • Publish Date - January 23, 2025 / 12:06 AM IST,
    Updated On - January 23, 2025 / 12:06 AM IST

नयी दिल्ली, 22 जनवरी (भाषा) नगालैंड की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने बुधवार को दुबई में रह रहे एक व्यक्ति को ‘एचपीजेड टोकन’ से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धनशोधन मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इस टोकन का इस्तेमाल कथित तौर पर कई निवेशकों को ठगने के लिए किया गया था।

अदालत के इस फैसले से संघीय एजेंसी के लिए 497 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने का रास्ता साफ हो गया है, जिसे इस जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने कुर्क किया था।

सूत्रों ने बताया कि दीमापुर स्थित विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने भूपेश अरोड़ा को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के प्रावधानों के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया।

ईडी के अनुसार, अरोड़ा सितंबर 2022 में देश छोड़कर चला गया था और फिलहाल दुबई में रह रहा है।

एजेंसी ने कहा कि व्यक्ति ने कभी भी जांचकर्ताओं के समक्ष गवाही नहीं दी और यहां तक ​​कि उसने एजेंसी के साथ सहयोग करने के गुवाहाटी उच्च न्यायालय (कोहिमा पीठ) के आदेश का भी पालन नहीं किया।

अरोड़ा से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं किया जा सका। उसके वकील ने अदालत को बताया कि उसका मुवक्किल अभियोजन शुरू होने से पहले से ही देश से बाहर है और उसने भारत लौटने से इनकार नहीं किया है।

भाषा

शुभम नेत्रपाल

नेत्रपाल