Does Rahul Gandhi have foreign citizenship? : नई दिल्ली। गांधी परिवार से जुड़े मामलों को लेकर अक्सर मुखर रहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर एक बार फिर सनसनीखेज आरोप लगाए है। स्वामी ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया हैं और मांग किया है कि वह केंद्र को इस प्रकरण पर हस्तक्षेप करने निर्देशित करें। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी का यह पूरा आरोप पांच साल पुराना है।
उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उद्धरण देते हुए कहा था कि वह किसी एक देश के ही नागरिक हो सकते हैं। सिटिजनशिप ऐक्ट 1955 का जिक्र करते हुए स्वामी ने कहा था कि उनसे भारत की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। संविधान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि यदि कोई नागरिक दूसरे देश की सिटिजनशिप लेता है तो फिर उसे भारतीय नागरिता का त्याग करना होगा। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राहुल गांधी को 20 अप्रैल, 2019 को एक नोटिस भी भेजा गया था।
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Does Rahul Gandhi have foreign citizenship? इस नोटिस का विषय था- नागरिकता के संबंध में शिकायत। स्वामी का कहना था कि ब्रिटेन में पंजीकृत कंपनी बैकलॉप्स लिमिटेड के राहुल गांधी निदेशकों में से एक हैं। उनका दावा था कि कंपनी ने सालाना रिटर्न 2005 और 2006 में फाइल किया था। उसके मुताबिक राहुल गांधी की जन्मतिथि 19 जून, 1970 है। इसके अलावा उन्हें ब्रिटेन का नागरिक बताया गया है। अब स्वामी ने अदालत में कहा है कि मैंने कई बार इस शिकायत पर स्टेटस अपडेट केंद्र सरकार से पूछा है, जिस पर कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने अब अदालत से मांग की है कि वह सरकरा से इस मसले पर कार्रवाई का स्टेटस पूछे।
Subramanian Swamy files petition against Home Ministry for not taking action on Rahul Gandhi’s British citizenship https://t.co/TQgqaoUPVm via @PGurus1
— Subramanian Swamy (@Swamy39) August 16, 2024