नई दिल्ली। ITR Refund Status : इस साल ITR रिटर्न फाइल के रिकॉर्ड आवदेन भरे गए हैं। कई लोगों को उनका पैसा वापस भी मिलने लगा है। हालांकि इस बार ITR रिटर्न के कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान सदन में बताए थे। वहीं एक महीने पहले ITR जिन्होंने भर दिया था लेकिन फिर भी रिफंड आने में देरी हो रही है? इसे लेकर कई लोग परेशान रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाईल करने के बाद में रिफंड आने में आमतौर पर देरी जाती है। रिफंड में देरी के कई कारण हो सकते हैं। अगर आपका भी रिफंड अभी तक नहीं मिला है तो जानें की क्या है चेक करने की प्रक्रिया।
ITR Refund Status : बिना भुगतान के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की तारीख 31 जुलाई थी। जिन लोगों ने जुलाई में ही रिटर्न फाइल कर दिया है वो अब रिफंड के इंतजार में हैं। आईटी विभाग आमतौर पर रिफंड करने में कम से कम 20 दिन लेता है और असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 9 महीने के अंदर भी जारी किया जा सकता है। रिफंड मिलने में देरी का एक कारण इनकम टैक्स रिटर्न के नियमों में बदलाव भी हो सकता है।
आईटीआर भरने के बाद रिफंड न मिलने के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि आपने आईटीआर सही फाइल न किया हो, आय में अंतर, बैंक अकाउंट की जानकारी में गलती, पैन विवरण में गलती आदी गलतियां भी देऱी का कारण बन सकती है। वहीं एक कारण ऐसा भी माना जा सकता है कि इस साल करोड़ों लोगों ने रिकॉर्ड ITR फॉर्म भरे हैं जिस वजह से विभाग उनके दस्तावेजों को दोबारा चेक करके ही रिफंड देगा।
आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ईमेल करके देरी होने पर जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग इन कर ‘सर्विसेज’ टैब पर जाकर ‘रिफंड रिइश्यू’ बटन पर क्लिक करें, इससे आप अपने रिफंड की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। वहीं अगर बैंक खाते की जानकारियां गलत दर्ज हैं तो ऐसे में सारी बैंक डिटेल्स एक बार फिर से चेक करें।