अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड धनशोधन मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड धनशोधन मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

  •  
  • Publish Date - June 12, 2024 / 10:34 PM IST,
    Updated On - June 12, 2024 / 10:34 PM IST

नयी दिल्ली, 12 जून (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड धन शोधन मामले में एक आरोपी को अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उसे राहत देने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है।

विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने कौसर इमाम सिद्दीकी की याचिका खारिज कर दी। सिद्दीकी ने अपनी मां के अस्पताल में भर्ती होने और अपने बच्चों की देखभाल के लिए 30 दिन की अंतरिम ज़मानत मांगी थी।

यह मामला आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान के कहने पर 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद और बिक्री में कथित धन शोधन से संबंधित है।

न्यायाधीश ने सात जून को पारित आदेश में कहा कि ऐसा कोई बाध्यकारी कारण नहीं है जैसे कोई असाधारण परिस्थितियां हों जो आवेदक को अंतरिम ज़मानत देने को उचित ठहरा सकती हों।

उन्होंने कहा कि लिहाज़ा आवेदन को खारिज किया जाता है।

सिद्दीकी ने अपनी अर्जी में कहा था कि उसे 24 नवंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में है और वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला है।

भाषा नोमान पवनेश

पवनेश