नयी दिल्ली, 22 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को ‘दिल्ली सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन’ और ‘दिल्ली टैक्स बार एसोसिएशन’ में कोषाध्यक्ष के पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित करने के साथ दोनों की कार्यकारी समिति में उन्हें 30 प्रतिशत कोटा देने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि ‘दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन’ (डीएचसीबीए) और जिला बार एसोसिएशन के मामले में महिला वकीलों के लिए सीट आरक्षित करने से जुड़े उसके पिछले साल के निर्देश का दिल्ली टैक्स बार एसोसिएशन में भी पालन किया जाना चाहिए।
एक अन्य मामले में, शीर्ष अदालत ने डीएचसीबीए की तरह ‘बेंगलुरु बार एसोसिएशन’ में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।
शीर्ष अदालत ने 20 जनवरी को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के बार एसोसिएशन के चुनाव में महिला वकीलों के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित होंगी।
पिछले साल 18 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने डीएचसीबीए चुनाव में महिला वकीलों के लिए तीन पद आरक्षित करने का निर्देश दिया था।
भाषा संतोष अविनाश
अविनाश
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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)