दिल्ली दंगे : निलंबित आप पार्षद ताहिर हुसैन की ईडी हिरासत तीन दिन बढ़ी

दिल्ली दंगे : निलंबित आप पार्षद ताहिर हुसैन की ईडी हिरासत तीन दिन बढ़ी

  •  
  • Publish Date - September 7, 2020 / 01:53 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:48 PM IST

नयी दिल्ली, सात सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुयी सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित धनशोधन मामले में सोमवार को आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की ईडी की हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ा दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस आरोप की जांच कर रहा है कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों और दंगों को बढ़ावा देने के लिए हुसैन और उनके करीबी लोगों ने कथित मुखौटा कंपनियों के जरिए करीब 1.10 करोड़ रुपये का धनशोधन किया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी के आवेदन को स्वीकार कर लिया।

ईडी ने हुसैन को नौ दिनों के लिए हिरासत में दिए जाने का अनुरोध किया था। ईडी की दलील थी कि उसे हुसैन से अब भी अन्य कई दस्तावेजों के बारे में और कई लोगों से सामना कराकर पूछताछ करने की जरूरत है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पहले से की गयी पूछताछ और रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी ताहिर हुसैन को आज से तीन और दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा जाता है।

अदालत ने जेल अधीक्षक को तुरंत आरोपी की हिरासत ईडी के संबंधित जांच अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया। आरोपी को 10 सितंबर तक जेल अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।

अदालत ने अधिकारियों को हर 24 घंटे में हुसैन की चिकित्सकीय जांच करने का भी निर्देश दिया।

हुसैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के के मनन और वकील उदिति बाली ने सुनवाई के दौरान याचिका का विरोध किया, वहीं केंद्र सरकार के स्थायी वकील अमित महाजन ईडी की ओर से पेश हुए।

भाषा

अविनाश दिलीप

दिलीप