दिल्ली दंगे : मीरान हैदर की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब

दिल्ली दंगे : मीरान हैदर की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब

दिल्ली दंगे : मीरान हैदर की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब
Modified Date: November 29, 2022 / 08:05 pm IST
Published Date: May 20, 2022 5:17 pm IST

नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 में हुए दंगों की कथित साजिश रचने के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की युवा इकाई के नेता और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र मीरान हैदर की जमानत याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा की पीठ ने हैदर की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया और जांच एजेंसी को अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।

निचली अदालत ने पिछले महीने मीरान हैदर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

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फरवरी 2020 के दंगों की कथित साजिश रचने के लिए हैदर और कई अन्य के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून ‘गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम’ (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी।

पुलिस ने हैदर के अलावा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद, शरजील इमाम, ‘यूनाइटेड अगेंस्ट हेट’ के कार्यकर्ता खालिद सैफी, पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां, पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा, सफूरा जरगर, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया है।

खालिद और इमाम की जमानत याचिकाएं पहले से ही उच्च न्यायालय में लंबित हैं।

मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।

भाषा सुरेश नरेश

नरेश


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