दिल्ली दंगे: अदालत ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली दंगे: अदालत ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली दंगे: अदालत ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:20 pm IST
Published Date: March 3, 2022 6:56 pm IST

नयी दिल्ली, तीन मार्च (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 के दौरान दिल्ली दंगों के सिलसिले में एक बड़े षड्यंत्र के मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि खालिद की जमानत याचिका पर आदेश 14 मार्च को सुनाया जाएगा।

आरोपी ने बहस के दौरान अदालत को बताया कि अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ अपनी बात साबित करने के लिए सबूतों का अभाव है।

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गौरतलब है कि खालिद और कई अन्य लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन पर फरवरी 2020 में हुए दंगों की साजिश रचने का आरोप है। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

भाषा

देवेंद्र नरेश

नरेश


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