दिल्ली दंगे: अदालत का आईबी अधिकारी की हत्या मामले के आरोपी को जमानत देने इनकार | Delhi riots: Court refuses bail to accused in IB officer's murder case

दिल्ली दंगे: अदालत का आईबी अधिकारी की हत्या मामले के आरोपी को जमानत देने इनकार

दिल्ली दंगे: अदालत का आईबी अधिकारी की हत्या मामले के आरोपी को जमानत देने इनकार

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:14 PM IST
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Published Date: May 5, 2021 10:06 am IST

नयी दिल्ली, पांच मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर पूर्वी हिस्से में पिछले साल हिंसा के दौरान खुफिया ब्यूरो (आईबी) अधिकारी की हत्या के मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसके खिलाफ गंभीर आरोप हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने कहा कि आरोपी नाजिम को पूर्व ‘आप’ पार्षद और मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन ने साम्प्रदायिक रूप से भड़काया गया, जिसके कारण उसने दूसरे समुदाय पर हमले के लिए आरोप लगाए।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में बीते साल संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़प होने के बाद 24 फरवरी को दंगे भड़क गए थे, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 200 लोग घायल हो गए थे।

अंकित शर्मा का शव उनके लापता होने के एक दिन बाद 26 फरवरी को दंगा प्रभावित चांद बाग इलाके में उनके घर के निकट एक नाले से मिला था।

न्यायाधीश ने चार मई के आदेश में कहा कि रिकॉर्ड में यह बताने वाली पर्याप्त सामग्री है कि आरोपी दंगा करने वाली भीड़ का हिस्सा था ।

न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी पर लगे आरोप ‘‘गंभीर’’ है और आशंका है कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया, तो वह गवाहों को धमका सकता है, इसलिए जमानत की अर्जी खारिज की जाती है।

भाषा

सिम्मी अनूप

अनूप

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)