नयी दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी, 2020 के दंगों से जुड़े साजिश मामले में आरोपी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुधवार को सात दिन की अंतरिम जमानत दे दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने खालिद को परिवार में विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी।
खालिद 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के सिलसिले में कथित बड़ी साजिश का आरोपी है।
भाषा
देवेंद्र अविनाश
अविनाश