Delhi Rape Case: हैवानियत की हदें पार, ई-रिक्शा चालक ने महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर बनाया हवस का शिकार, फिर..

Delhi Rape Case: हैवानियत की हदें पार, ई-रिक्शा चालक ने महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर बनाया हवस का शिकार, फिर..

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  • Publish Date - May 30, 2024 / 08:58 PM IST,
    Updated On - May 30, 2024 / 09:00 PM IST

Delhi Rape Case: नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में एक ई-रिक्शा चालक द्वारा 25-वर्षीय महिला को कथित तौर पर नशीला पदार्थ पिलाकर उससे दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मामले में उत्तर दिल्ली के कोतवाली इलाके से आरोपी मोहम्मद उमर (24) को गिरफ्तार किया गया है।

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पुलिस उपायुक्त (उत्तर) मनोज कुमार मीणा ने बताया, ‘‘26 मई को कोतवाली पुलिस थाने को डकैती की घटना की पीसीआर कॉल आई, जिसके बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंची। वहां पर महिला घायल अवस्था में मिली और उसका खून बह रहा था। महिला का तीन साल का बेटा बगल में बैठा था।’’ उन्होंने कहा कि महिला मूल रूप से बिहार की रहने वाली है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और चिकित्सा परीक्षण कराया गया।

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पुलिस के मुताबिक, महिला अपने तीन साल के बेटे के साथ बिहार से पंजाब अपने पति से मिलने जा रही थी। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि 26 मई को महिला ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरी और सदर बाजार गई। जब वह सदर बाजार से रेलवे स्टेशन लौट रही थी तो ई-रिक्शा चालक ने कथित तौर पर उसे पेय पदार्थ की पेशकश की जिसे पीकर वह बेहोश हो गई। महिला के बयान के मुताबिक रिक्शा चालक उसे सुनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने जब आपत्ति जताई और शोर मचाना शुरू किया तो रिक्शा चालक ने उसके सिर पर ईंट से हमला कर दिया। हमले से महिला बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो पाया कि उसका मोबाइल फोन और तीन हजार रुपये गायब हैं।

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Delhi Rape Case: मीणा ने कहा, हमने टीम गठित कर मामले की जांच शुरू की। टीम ने करीब 500 सीसीटीवी कैमरे के तस्वीरों की जांच की और ई-रिक्शा का पता लगाया। फिर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने का अभियान चलाया गया और करीब 150 ई-रिक्शा चालकों से पूछताछ की गई। पुलिस उपायुक्त के मुताबिक, 29 मई को उमर को गिरफ्तार कर लिया और महिला का मोबाइल फोन एवं अपराध में इस्तेमाल ई-रिक्शा को बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि उमर इससे पहले भी लूटपाट के मामले में संलिप्त था। फिलहाल, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा-376 (दुष्कर्म) सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है और प्रकरण की जांच कर रही है।

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