नयी दिल्ली, नौ दिसंबर (भाषा) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोमवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण को बताया कि पर्यावरणीय नुकसान को रोकने में कथित तौर पर नाकाम रहने को लेकर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अधिकरण ने पूर्व में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डीपीसीसी) को पर्यावरणीय नुकसान के लिए दोनों प्राधिकारों से क्षतिपूर्ति लेने का निर्देश दिया था। अधिकरण ने हरित नियमों के उल्लंघन को लेकर उनके दायित्व का उल्लेख करने के बाद यह कहा था।
हरित अधिकरण ने दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज में एक आवासीय कॉलोनी की संपर्क सड़क पर भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश पारित किया था।
याचिका में कहा गया था कि डंपर ट्रक जैसे वाहन पास के रंगपुरी गांव इलाके में स्थित माल गोदाम तक जाते हैं तथा निर्माण कार्य एवं ध्वस्तीकरण का मलबा अवैध रूप से गिराते हैं।
बोर्ड की नौ दिसंबर की रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 28 अक्टूबर को एमसीडी (नजफगढ़ क्षेत्र) के उपायुक्त से एक लाख रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में लेने का आदेश जारी किया था।’’
रिपोर्ट में कहा गया है कि डीडीए के अधीक्षण अभियंता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
भाषा सुभाष पवनेश
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