दिल्ली पुलिस ने मणिशंकर अय्यर को दी क्लीन चिट, कहा ‘प्रधानमंत्री को अपमानजनक शब्द बोलने भर से राजद्रोह नही बनता’

दिल्ली पुलिस ने मणिशंकर अय्यर को दी क्लीन चिट, कहा 'प्रधानमंत्री को अपमानजनक शब्द बोलने भर से राजद्रोह नही बनता'

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  • Publish Date - September 20, 2019 / 05:18 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:59 PM IST

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने मणिशंकर अय्यर को क्लीन चिट दे दी है। पुलिस ने गुरुवार को अदालत को बताया कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ महज अपमानजनक शब्द बोलने भर से कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के खिलाफ राजद्रोह का मामला नहीं बनता। पुलिस ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में कहा कि यहां तक कि अगर अय्यर ने पाकिस्तानी अधिकारियों की मेजबानी करने में प्रोटोकॉल तोड़ा भी होता तो यह भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध नहीं है।

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अधिवक्ता एवं भाजपा नेता अजय अग्रवाल की ओर से दायर याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए पुलिस ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वसुंधरा आजाद से कहा, ‘भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ महज अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (राजद्रोह) और धारा 153 ए (शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता।’

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पुलिस ने कहा कि फौजदारी कानून में कार्रवाई एक पहलू है जो सबूतों के साथ प्रमाणित होनी चाहिए और जिससे आपराधिक इरादे का पता लगाया जा सके। पुलिस ने कहा, ‘जहां तक इन लोगों पर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप है तो शिकायतकर्ता ऐसा मानते हैं लेकिन अब तक ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है।’

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गौरतलब है कि अग्रवाल ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने और पाकिस्तानी अधिकारियों की मेजबानी करने पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के खिलाफ 2017 में दो याचिकाएं दायर कर राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की थी और आरोप लगाया था कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है।

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अग्रवाल ने दावा किया था कि अय्यर ने छह दिसंबर 2017 को अपने दक्षिणी दिल्ली स्थित आवास पर पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बैठक की थी जिसमें पाकिस्तानी उच्चायुक्त भी शामिल हुए थे। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मौजूद थे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर ‘अपमानजनक’ शब्दों का इस्तेमाल किया गया।

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