नयी दिल्ली, 21 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मशहूर ‘‘गुड डे’’ ट्रेड मार्क के तहत मिष्टान्न एवं अन्य खाद्य उत्पादों की अनधिकृत बिक्री पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा का यह निर्देश ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर मुकदमे पर आया है, जो पंजीकृत ट्रेडमार्क ‘‘गुड डे’’ के तहत बिस्कुट बेचती है।
अदालत ने उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं को अपनी वेबसाइट और अन्य ई-कॉमर्स मंचों से ऐसे उल्लंघनकारी उत्पाद को सूची से हटाने का निर्देश दिया है।
अदालत ने कहा है, ‘‘प्रतिवादियों को अपनी वेबसाइट और अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइट से उल्लंघनकारी उत्पाद को सूची से हटाने का निर्देश दिया जाता है।’’
वादी कंपनी ने दावा किया कि प्रतिवादी संस्थाएं बिना अनुमति के ‘‘गुड डे’’ ट्रेडमार्क के तहत ‘‘सोन पापड़ी’’ (एक प्रकार की मिठाई) तथा अन्य उत्पाद बेच रही हैं तथा इस प्रकार वे उसकी साख और प्रतिष्ठा का फायदा उठाने का प्रयास कर रही हैं।
उच्च न्यायालय ने कहा कि वादी की ओर से प्रथम दृष्टया मामला बनता है और अगर कोई एकपक्षीय अंतरिम आदेश नहीं दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी।
अदालत ने सात नवंबर को आदेश दिया, ‘‘…अगली सुनवाई की तारीख तक प्रतिवादियों को… मिष्टान्न/खाद्य उत्पादों, पापड़ समेत अन्य उत्पादों की आपत्तिजनक ट्रेड मार्क ‘‘गुड डे’’ के अंतर्गत वितरण, बिक्री पर रोक लगाई जाती है।’’
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रतिवादी किसी अन्य समान या भ्रामक रूप से समान ट्रेडमार्क वाले उत्पाद भी नहीं बेच सकेंगे।
भाषा सुरभि मनीषा
मनीषा