अदालत ने आप नेता सत्येंद्र जैन की मानहानि याचिका पर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया

अदालत ने आप नेता सत्येंद्र जैन की मानहानि याचिका पर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया

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  • Publish Date - December 16, 2024 / 09:11 PM IST,
    Updated On - December 16, 2024 / 09:11 PM IST

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत पर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने स्वराज को मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर तक जैन की शिकायत पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘प्रस्तावित आरोपी को 20 दिसंबर, 2024 के लिए नोटिस जारी किया जाए।’’

जैन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि स्वराज ने पांच अक्टूबर, 2023 को एक टीवी साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कीं। उन्होंने दावा किया कि इस साक्षात्कार को लाखों लोगों ने देखा।

दिल्ली के पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि स्वराज ने झूठा दावा किया कि उनके घर से तीन करोड़ रुपये, 1.8 किलोग्राम सोना और सोने के 133 सिक्के बरामद किए गए।

शिकायत के अनुसार, जैन ने कहा कि स्वराज ने उन्हें बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए यह टिप्पणियां कीं।

भाषा शफीक दिलीप

दिलीप