जूही चावला पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया 20 लाख रुपए का जुर्माना, खारिज की 5G पर रोक लगाने की मांग को लेकर लगाई गई याचिका

जूही चावला पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया 20 लाख रुपए का जुर्माना, खारिज की 5G पर रोक लगाने की मांग को लेकर लगाई गई याचिका

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  • Publish Date - June 4, 2021 / 11:34 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:35 PM IST

नई दिल्ली: 5जी को एक्ट्रेस जूही चावला की ओर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किए जाने की बात कहते हुए जूही चावला पर 20 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मुकदमा प्रचार के लिए था। जूही चावला ने सुनवाई के लिंक को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया, जिससे तीन बार व्यवधान उत्पन्न हुआ। दिल्ली पुलिस व्यक्तियों की पहचान करेगी और व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

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बता दें कि अभिनेत्री जूही चावला ने देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि नागरिकों, जानवरों, वनस्पतियों और जीवों पर विकिरण का प्रभाव पड़ता है। चावला ने कहा कि यदि दूरसंचार उद्योग की योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रभाव से नहीं बच सकेगा।

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