दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया का वीडियो उपलब्ध कराने की मांग वाली याचिका खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया का वीडियो उपलब्ध कराने की मांग वाली याचिका खारिज की

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  • Publish Date - July 4, 2024 / 06:13 PM IST,
    Updated On - July 4, 2024 / 06:13 PM IST

नयी दिल्ली, चार जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी और अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने की मांग करने वाली याचिकाओं को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने कहा कि केवल इसलिए कि भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्यालय दिल्ली में है, यहां उच्च न्यायालय में याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं है, जब सभी ”अभिन्न और आवश्यक तथ्य” इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

याचिकाकर्ता बिजेंद्र सिंह और रामनाथ सिंह ने इस आधार पर वीडियो फुटेज की मांग की थी कि उन्होंने मतगणना प्रक्रिया के दौरान ”कुछ अनियमितताएं” देखी थीं।

बिजेंद्र और रामनाथ ने क्रमशः अलीगढ़ और फतेहपुर सीकरी से 2024 का चुनाव लड़ा था। दोनों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता फतेहपुर सीकरी और अलीगढ़ में लोकसभा चुनाव के संबंध में उत्तर प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में वीडियोग्राफी प्राप्त करना चाहते हैं। यह चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। वीडियो रिकॉर्डिंग भी उत्तर प्रदेश में ही हुई है। दोनों मामलों में याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की प्रति मांगने के लिए उत्तर प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी को आवेदन दिया गया है।’’

न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने कहा, ‘‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के निर्वाचन आयोग का कार्यालय इस न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में आता है और कार्रवाई का एक कारण यहीं से उत्पन्न हुआ है, लेकिन यह अपने आप में अनुच्छेद- 226 के तहत क्षेत्राधिकार का आह्वान करने का कारण नहीं हो सकता है। और जब वाद का पर्याप्त हिस्सा उच्च न्यायालय की सीमाओं के बाहर उत्पन्न हुआ हो, तो रिट याचिका पर विचार करना ठीक नहीं है। यह रिट याचिका खारिज की जाती है।’’

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इस संबंध में सक्षम अदालत के समक्ष उचित उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील महमूद प्राचा ने दलील दी कि याचिकाएं विचारणीय हैं, क्योंकि शिकायत भारत के निर्वाचन आयोग के नियमों के पालन से संबंधित है, जिसका कार्यालय दिल्ली में है।

भाषा रवि कांत रवि कांत माधव

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