नई दिल्ली: लॉक डाउन के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घरेलू हिंसा के मामलों के निपटररे के लिए हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर जारी करें। हाईकोर्ट से जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि इस जारी नंबरों में आने वाले फोन और मैसेज का प्राथमिकता से जवाब दें।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि जो व्यक्ति हेल्पलाइन पर प्रतिक्रिया दे रहा है, उसे शिकायतकर्ताओं की सामान्य कठिनाइयों के संभावित उपायों के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इस तरह के तंत्र को लागू किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा सके।
बता दें कि देश के कई राज्यों से लॉक डाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी की खबर सामने आ रही है। लॉक डाउन के दौरान लगातार प्रताड़ितों की शिकायत सामने आ रही है। ऐसे मामलों को ध्यान रखते हुए हाईकोर्ट ने फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी करने का निर्देश दिया है।
Delhi High Court has directed the concerned authority that a person who is responding on helpline must be trained about possible remedies of the common difficulties of complainants and such a mechanism must be brought into force by which prompt action can be taken forthwith. https://t.co/1gZJcZylV2
— ANI (@ANI) April 26, 2020