दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा |

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा

:   Modified Date:  November 18, 2024 / 06:43 PM IST, Published Date : November 18, 2024/6:43 pm IST

नयी दिल्ली, 18 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोप तय करने के सिलसिले में होने वाली सुनवाई स्थगित करने के पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के अनुरोध पर सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने याचिकाओं पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

कांग्रेस नेताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि निचली अदालत में आरोप तय करने को लेकर सुनवाई शुरू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जांच अब भी लंबित है।

सीबीआई के वकील ने कहा कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि रिश्वत मांगी गई थी। उन्होंने कहा कि लंबित जांच के कारण आरोप तय करने की प्रक्रिया नहीं रोकी जानी चाहिए।

सीबीआई ने 15 मई, 2017 को मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2007 में केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में पी. चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 305 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी दिए जाने में अनियमितताएं हुईं।

मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।

भाषा

जोहेब सुरेश

सुरेश

 

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