Delhi HC On Gandi Aurat
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि किसी महिला को गन्दी औरत कहना उसका अपमान करना या उनकी गरिमा को ठेस पहुँचना नहीं है। इस तरह कोर्ट ने माना है कि इसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 509 के तहत शील का अपमान करने का अपराध नहीं माना जाएगा।
स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि ‘गंदी औरत’ शब्द को बिना किसी संदर्भ के, बिना किसी पूर्ववर्ती या बाद के शब्दों के अलग-अलग पढ़ा जाए, जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे को दर्शाता हो, इन शब्दों को आईपीसी की धारा 509 के दायरे में नहीं लाएगा।
Calling a woman 'gandi aurat', being rude to her will not amount to insulting modesty under Section 509 IPC: Delhi High Court
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— Bar & Bench (@barandbench) August 29, 2023