गाड़ी चलाते समय रखना होगा ये सर्टिफिकेट, नहीं तो लगेगा 10 हजार तक का जुर्माना, जाना पड़ सकता है जेल

गाड़ी चलाते समय रखना होगा ये सर्टिफिकेट, नहीं तो लगेगा 10 हजार तक का जुर्मानाःDelhi government legalizes valid fitness certificate for drivers

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  • Publish Date - May 1, 2022 / 03:50 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:34 PM IST

नयी दिल्लीः Govt legalizes valid fitness certificate दिल्ली परिवहन विभाग ने बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र चलते पाए गए वाहनों के मालिक और चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ऐसा होने पर उन पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल भी भेजा सकता है।

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Govt legalizes valid fitness certificate विभाग को पता चला था कि कई वाहन मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन कर बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के चलाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रवर्तन टीमों को सड़कों पर ऐसे वाहनों की तलाश जारी रखने के लिए कहा गया है और जल्द ही उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा।

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परिवहन विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के चलते पाए गए वाहनों पर पहली बार अपराध करने पर 2 से 5 हजार जबकि दूसरी बार या उसके बाद उल्लंघन करने पर 5 से 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में वाहन मालिक या चालक को जेल भेजने का भी प्रावधान है।

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