Families affected by covid to get Rs 50,000
नई दिल्ली, छह जनवरी (भाषा) कोविड-19 के कारण परिजनों को खोने वाले दिल्ली वासियों को दिल्ली आपदा मोचन कोष (डीडीआरएफ) से 50 हजार रुपये की एकमुश्त अनुग्रह राशि दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि यह दिल्ली सरकार द्वारा पहले से दी जा रही 50 हजार रुपये की सहायता राशि के अतिरिक्त होगी।
Families affected by covid to get Rs 50,000
सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित परिवारों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश सभी जिला मजिस्ट्रेट को दिया गया है और सप्ताहांत तक इस संबंध में नोटिस जारी किए जाने का अनुमान है।
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एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना’ के तहत करीब 21,000 परिवारों को दिल्ली सरकार द्वारा 50 हजार रुपये की सहायता दी गई है। अब उन्हें इसके अतिरिक्त 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि भी प्राप्त होगी।
डीडीएमए ने एक आदेश में कहा, ‘‘ आवेदकों को कोविड-19 से हुई मौत के संबंध में अनुग्रह राशि के लिए सीधे दिल्ली के जीएनसीटी में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन देना जरूरी है और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/जिला प्रशासन दिशानिर्देश के अनुसार सीधे लाभार्थी को धनराशि जारी करेंगे।’’
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बयान में कहा गया है, ‘ डीडीआरएफ से 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि उन सभी मामलों के संबंध में बिना आवेदन किये जारी की जाएगी, जहां मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहयता योजना के तहत 50,000 रुपये का मुआवजा जारी किया गया।’’
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘ दिल्ली सरकार की योजना के तहत जिन परिवारों को राशि मिली है, उन्हें डीडीआरएफ के पास अलग से अनुग्रह राशि के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास उनकी जानकारियां हैं और उन्हें तत्काल उनके बैंक खाते या जिस रूप में भी उन्होंने योजना के तहत धनराशि लेना चुना था, उनके पास उस माध्यम से राशि भेज दी जाएगी।