Delhi Excise Policy Case: नई दिल्ली। दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। अदालत ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर मनीष सिसोदिया का जवाब मांगा है। बता दें कि सिसोदिया को इसी साल फरवरी में कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था , इसके पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट आप नेता की जमानत याचिका को खारिज कर चुका है। इसी कारण ही मनीष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर आखिरी बार 16 सितंबर को सुनवाई की थी। दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद जमानत याचिका को स्थगित कर दिया था। सिसोदिया के पास सीबीआई और ईडी के खिलाफ बुधवार के लिए दो विशेष अनुमति याचिकाएं सूचीबद्ध हैं। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री कथित तौर पर दिल्ली शराब घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच का सामना कर रहे हैं। सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी से मिलने की खातिर अदालत से जमानत दिए जाने की मांग की है।
गौरतलब है कि सीबीआई के केस में 32,423 दस्तावेज और 295 गवाह हैं। जबकि अन्य मामले में 21,678 दस्तावेज और 167 गवाह हैं। कुल मिलाकर 60,000 दस्तावेज और 500 से अधिक गवाह हैं। मनीष सिसोदिया के वकील सिंघवी का कहना है कि इस मामले में बाकि सभी आरोपियों को जमानत दी जा चुकी है। लेकिन कुछ बड़े टारगेट लोगों को अभी तक जमानत नही मिली है। वहीं सिघंवी ने आगे कहा कि जो पुरानी लॉबी है, वह पुरानी पॉलिसी को जारी रखने को हक में हैं।
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