नयी दिल्ली, नौ अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित कथित धन शोधन मामले में आरोपियों को आरोपपत्र और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने ईडी को चार नवंबर तक यह कार्य पूरा करने का निर्देश दिया, जब मामले की अगली सुनवाई होगी।
बचाव पक्ष के वकील ने दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए केंद्रीय एजेंसी द्वारा सुझाए गए स्थान पर आपत्ति उठाई, जिसके बाद न्यायाधीश ने यह निर्देश दिया।
बचाव पक्ष के वकीलों के अनुसार, ईडी कार्यालय के आसपास बंदरों के उत्पात के कारण ‘‘अस्वच्छ और असुरक्षित’’ स्थिति पैदा हो गई है।
अदालत ने इस स्थिति पर गौर किया और ईडी को आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन के आरोपों से संबंधित है। इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था।
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शफीक माधव
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