नयी दिल्ली, 27 मार्च (भाषा) दिल्ली की एक अदालत 28 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की याचिका पर विचार करेगी, जिसमें सितंबर 2018 में कथित रूप से उनकी मानहानि करने के लिए आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने भारद्वाज के विरुद्ध शिकायत खारिज करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर भाजपा नेता की याचिका पर बहस के लिए 28 मार्च की तारीख तय की।
चौहान ने आरोप लगाया है कि भारद्वाज ने 2018 में संवाददाता सम्मेलन में झूठा दावा करके उन्हें बदनाम किया था कि उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
मजिस्ट्रेट अदालत ने 19 फरवरी को सूरजभान चौहान द्वारा दायर शिकायत को खारिज कर दिया था और कहा था कि मानहानि का कथित अपराध सितंबर 2018 में हुआ था और वर्तमान शिकायत दायर करने की समय सीमा तीन साल थी।
मजिस्ट्रेट ने कहा कि देरी के लिए माफी मांगने के लिए चौहान द्वारा प्रस्तुत कोई भी आधार न्यायोचित नहीं पाया गया।
न्यायालय ने कहा, ‘शिकायतकर्ता वर्तमान शिकायत दायर करने में देरी के लिए माफी पाने का हकदार नहीं है। लिहाजा वर्तमान आवेदन खारिज किया जाता है।’
भाजपा नेता ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है।
भाषा
शुभम जोहेब
जोहेब