दिल्ली : अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के दोषी को 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई

दिल्ली : अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के दोषी को 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई

दिल्ली : अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के दोषी को 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई
Modified Date: February 19, 2025 / 06:05 pm IST
Published Date: February 19, 2025 6:05 pm IST

नयी दिल्ली, 19 फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने के एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

घटना के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई थी।

अदालत ने गरीबी तथा कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने की बचाव पक्ष की दलील खारिज कर दी।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए 40 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ सजा पर दलीलें सुनीं।

विशेष लोक अभियोजक निम्मी सिसोदिया ने दोषी के लिए अधिकतम सजा का अनुरोध करते हुए कहा कि जघन्य अपराध के कारण पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया।

उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट ने दोषी को बच्चे का जैविक पिता साबित कर दिया है।

अदालत ने 28 जनवरी को अपने फैसले में कहा, ‘‘रिकॉर्ड पर पेश की गई सामग्री से पता चलता है कि वासना दोषी पर इतनी हावी हो गई कि उसने नाबालिग लड़की से बलात्कार किया।’’

अदालत ने दोषी को बलात्कार के लिए 14 साल की सजा और उसे डराने-धमकाने के लिए दो साल की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने पीड़िता को 16.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

भाषा शफीक दिलीप

दिलीप


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