अदालत ने जबरन वसूली के मामले में ‘आप’ विधायक नरेश बाल्यान को जमानत दी

अदालत ने जबरन वसूली के मामले में ‘आप’ विधायक नरेश बाल्यान को जमानत दी

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  • Publish Date - December 4, 2024 / 06:32 PM IST,
    Updated On - December 4, 2024 / 06:32 PM IST

नयी दिल्ली, चार दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने जबरन वसूली के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक नरेश बाल्यान को बुधवार को जमानत दे दी।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने 50,000 रुपये के निजी बॉण्ड और इतनी ही राशि के एक मुचलके पर आरोपी को यह राहत प्रदान की।

न्यायाधीश ने आरोपी को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने की दिल्ली पुलिस की अर्जी खारिज कर दी।

अदालत ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज एक अन्य मामले में उनकी फिर से गिरफ्तारी का पुलिस का अनुरोध भी अस्वीकार कर दिया और कहा कि यह विचारणीय नहीं है।

भाषा

राजकुमार नेत्रपाल

नेत्रपाल