अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के एक मामले में शख्स को बरी किया |

अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के एक मामले में शख्स को बरी किया

अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के एक मामले में शख्स को बरी किया

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Modified Date: December 20, 2022 / 10:29 PM IST
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Published Date: December 20, 2022 10:29 pm IST

नयी दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दंगा, तोड़फोड़ और आगजनी के आरोपी एक व्यक्ति को मंगलवार को यह कहते हुए बरी कर दिया कि आरोपी के खिलाफ मामला संदेह से परे साबित नहीं हो सका है।

अदालत आरोपी रोहित के खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रही थी। रोहित पर 25 फरवरी, 2020 को गोकुलपुरी इलाके में लूटपाट और संपत्तियों को जलाने की घटनाओं में शामिल दंगाई भीड़ का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा, ‘‘आरोपी को इस मामले में उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी किया जाता है।’’

उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि अभियोजन पक्ष ने दंगा, तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को तो स्थापित किया था, लेकिन यह गैरकानूनी सभा में अभियुक्तों की उपस्थिति को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

अदालत ने कहा कि दंगाई भीड़ के हिस्से के रूप में रोहित की पहचान के लिए अभियोजन पक्ष ने इरशाद नामक एक शिकायतकर्ता और दो हेड कांस्टेबल पर भरोसा किया था।

अदालत ने कहा कि हालांकि इरशाद मुकर गया और उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया, जबकि दोनों पुलिस अधिकारियों द्वारा उल्लिखित घटना के समय में ‘स्पष्ट अंतर’ नजर आ रहा था।

अदालत ने कहा कि एक हेड कांस्टेबल ने कहा कि आगजनी की घटना दिन में हुई, जबकि दूसरे का कहना है कि यह रात में हुई।

भाषा सुरेश दिलीप

दिलीप

 

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