दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष को 6 महीने की जेल, इस मामले को लेकर कोर्ट ने सुनाई सजा

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष को 6 महीने की जेल, इस मामले को लेकर कोर्ट ने सुनाई सजा

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  • Publish Date - October 18, 2019 / 01:30 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:58 PM IST

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल, उनके बेटे सुमित गोयल सहित 4 लोगों को 6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें एक-एक हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया है। बताया जा रहा है कि यह फैसला कोर्ट ने बीजेपी के नेता मनीष घई के घर में जबरन घुसने के केस में सुनाई है।

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गौरतलब है कि मामला 6 फरवरी 2015 का है। बताया गया कि रामनिवास गोयल, उनके बेटे सुमित गोयल सहित अन्य लोग बीजेपी नेता मनीष घई के घर में घुस आए। इस दौरान उन्होंने उनके साथ मारपीट भी की। हालांकि रामनिवास गोयल को बताया था कि उन्हें जानकारी मिली थी कि बीजेपी नेता अपन घर में गरीबों को चुनाव से पहले बांटने के लिए कंबल और शराब छिपाकर रखे हुए थे।

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मामले में कोर्ट ने रामनिवास गोयल, उनके बेटे सुमित गोयल सहित 4 लोगों को दोषी करार दिया है। साथ ही सभी को 6 महीने जेल और एक—एक हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

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