दिल्ली: धमाके के एक दिन बाद निजी स्कूल को मिली ईमेल के जरिए बम की धमकी

दिल्ली: धमाके के एक दिन बाद निजी स्कूल को मिली ईमेल के जरिए बम की धमकी

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  • Publish Date - November 29, 2024 / 03:10 PM IST,
    Updated On - November 29, 2024 / 03:10 PM IST

नयी दिल्ली, 29 नवंबर (भाषा) दिल्ली में रोहिणी के एक निजी स्कूल को शुक्रवार को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। यह स्कूल प्रशांत विहार के उस स्थल के एक किलोमीटर दायरे में है जहां बृहस्पतिवार को कम तीव्रता का धमका हुआ था। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि स्कूल परिसर में गहन तलाशी के बाद धमकी महज अफवाह साबित हुई।

एक अधिकारी के अनुसार, ईमेल के जरिए ‘वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल’ (वीजीएस) को बम की धमकी के संबंध में दिल्ली पुलिस की तरफ से सुबह 10 बजकर 57 मिनट पर सूचना मिली।

स्कूल उस जगह से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां बृहस्पतिवार को कम तीव्रता का धमाका हुआ था।

अधिकारी ने बताया कि दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस, बम निरोधक दस्ता, खोजी कुत्तों का दस्ता और डीएफएस के कर्मचारियों ने स्कूल के पूरे परिसर की जांच की और तलाशी ली।

अधिकारी ने बताया कि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और धमकी अफवाह साबित हुई।

स्कूल अधिकारियों ने सूचना जारी कर अभिभावकों को सुबह 11 बजे तक अपने बच्चों को स्कूल से ले जाने का अनुरोध किया था।

स्कूल की ओर से अभिभावकों को भेजे गए संदेश में कहा गया है, ‘‘स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है।’’

वीजीएस की प्रधानाचार्य डॉ. नमिता सिंघल ने कहा कि स्कूल की आधिकारिक ईमेल पर बम की धमकी मिली।

उन्होंने कहा, ‘‘ईमेल मिलने के बाद हमने सभी छात्रों और कर्मचारियों को स्कूल से बाहर निकाल लिया।’’

अधिकारी ने कहा, ‘‘पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।’’

इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने रोहिणी में एक सिनेमा हॉल के पास बृहस्पतिवार को हुए विस्फोट के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

कम तीव्रता वाले इस विस्फोट से करीब 40 दिन पहले इसी क्षेत्र में स्थित सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) स्कूल के पास विस्फोट हुआ था।

एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 (जी) (सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाली शरारत), सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा चार और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा तीन के तहत प्रशांत विहार पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और घटनास्थल पर विस्फोटक सामग्री फेंकने या लगाने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

भाषा खारी नरेश

नरेश