‘देवता’ के आदेश पर शराब, मांस, अंडा पर लगा प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर देना होगा जुर्माना

'देवता' के आदेश पर शराब, मांस, अंडा पर लगा प्रतिबंध! Deity Order to ban on Liquor and Meat in Village of Himachal Pradesh

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  • Publish Date - December 17, 2021 / 05:52 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:24 PM IST

कुल्लू: Deity Order to ban on Liquor and Meat हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में शराब, मांस मदिरा के सेवन पर ही नहीं बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। गांव में अगर कोई भी शराब पीते या मांस खाते पाया गया तो उसे दंडित किया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात ये है कि गांव में शराब, मांस पर सरकार या पंचायत की ओर से नहीं बल्कि देवता ने प्रतिबंध लगाया गया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों को यह आदेश देवता ने अपने गुरु के माध्यम से दिया है।

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Deity Order to ban on Liquor and Meat हिमाचल प्रदेश के मलाणा गांव में देव आदेश के अनुसार आदेश का उल्लंघन करने वाले पर 11 सौ से 11 हजार तक का जुर्माना लगाया जाए, यदि कोई व्यक्ति फिर भी न माने तो उसका हुक्का पानी व सामाजिक बहष्किार किया जाय, इस आदेश के बाद गांव में एक बोर्ड लगा कर लोगों को सूचित कर दिया गया है। देवता ने कहा है कि लोगों के शराब पीने व अण्डा मीट खाने से देवसंस्कृति अपवित्र हो रही है और लोग नशे की लत में डूबे रहते हैं। इसलिए इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाए।

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मलाणा का यह गांव पूरी तरह देवसंस्कृति व देव आदेश से ही चलता है, यहां पर सरकार के आदेश लागू नहीं होते यदि यह प्रयोग सफल हुआ तो निश्चित ही देव आदेश को नमन किया जायेगा और यह सारे देश के लिए एक संदेश होगा।

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