थरूर के खिलाफ मानहानि मामला: दिल्ली की अदालत तीन फरवरी को समन पर आदेश सुनाएगी

थरूर के खिलाफ मानहानि मामला: दिल्ली की अदालत तीन फरवरी को समन पर आदेश सुनाएगी

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  • Publish Date - January 24, 2025 / 08:52 PM IST,
    Updated On - January 24, 2025 / 08:52 PM IST

नयी दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत तीन फरवरी को यह फैसला करेगी कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता राजीव चंद्रशेखर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को तलब किया जाए या नहीं।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई स्थगित कर दी, क्योंकि भाजपा नेता द्वारा पेश किए गए गवाहों में से एक का बयान अभी तिरुवनंतपुरम की अदालत से प्राप्त नहीं हुआ है। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मामले की सुनवाई तीन फरवरी को होगी।’’

चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि थरूर ने टीवी चैनल पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर उन्हें बदनाम किया कि उन्होंने तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को रिश्वत दी थी।

भाजपा नेता ने दावा किया कि थरूर ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और आम चुनावों के परिणाम को प्रभावित करने के इरादे से आरोप लगाए, जबकि वह अच्छी तरह जानते थे कि ये बयान झूठे थे।

शिकायत में कहा गया, ‘‘आरोपी के कहने पर साक्षात्कार विभिन्न समाचार चैनलों के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किए गए थे, इसके परिणामस्वरूप समाज में शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, जिसके कारण शिकायतकर्ता को 2024 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।’’

दिल्ली की एक अदालत ने 21 सितंबर, 2024 को शिकायत का संज्ञान लिया।

भाषा आशीष माधव

माधव