नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन-5 की घोषणा कर दी है, नई गाइडलाइन जारी करते हुए केंद्र सरकार ने इस चरण में कई छूटें शर्तों के साथ दी है। जिसके तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्त्रां और शापिंग मॉल को खोलने की इजाजत दी गई है। इसे देखते हुए इस चरण को अनलॉक-1 का नाम भी दिया गया है।
ये भी पढ़ें: जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन्हें तत्काल दिया जाएगा 1 हजार की सहायता राशि, इस …
नई गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
ये भी पढ़ें : भारतीयों को लेने रूस जा रहे विमान का पायलट निकला कोरोना संक्रमित, ब…
चरण I: सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान; होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी। चरण 2: स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे। चरण 3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।
ये भी पढ़ें : CM केजरीवाल ने बताई ये दो चिंता, कहा- ऐसा नहीं होगा.. लॉकडाउन कर लो…
सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवाओं को अगले नोटिस तक बंद रखा जाएगा । #UNLOCK1: MHA ने #COVID19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश जारी किए हैं, जिसमें फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का अनिवार्य पालन शामिल है।
From 01.06.2020
●Within Containment Zones, #Lockdown restrictions to continue till 30.06.2020
●#Unlock1 All activities to be relaxed in phased manner outside containment zones, as per @MoHFW_INDIA guidelines
●States may impose restrictions/prohibit activities as per assessment pic.twitter.com/LDbmvf6Gfa— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 30, 2020
MHAOrderDt_30052020 (1) by Anil Shukla on Scribd