लखनऊ। consumer court decision : अक्सर अस्पताल की लापरवाही के मामले सामने आते हैं। वहीं कई मामलों में मरीज की मौत की भी खबरें रहती है। इन्हीं में से एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सामने आए एक मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कंज्यूमर कोर्ट ने प्राइवेट अस्पताल और उसके मालिक को दोषी पाया है। वहीं इस मामले में मृतक के परिवार को पांच-पांच लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है।
यह भी पढ़ें: तालिबान को लगा तगड़ा झटका! पहली बार अफगानिस्तान में एक जिले पर अहमद मसूद के लड़ाकों का कब्जा
consumer court decision : बता दें कि यह मामला यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित अजंता हॉस्पिटल का है। जानकारी के मुताबिक, लखनऊ के अजंता हॉस्पिटल में चार साल पहले अजय चतुर्वेदी नाम के शख्स ने अपने पिता को इलाज के लिए भर्ती कराया था। अस्पताल में तत्कालीन डॉ. दीपक दीवान और डॉ. रितेश पुरवार ने मरीज का इलाज कर रहे थे। इस दौरान लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी अजय के पिता की मौत हो गई थी। अजय ने इस मामले में डॉक्टरों पर लापरवाही इस इलाज करने का आरोप लगाया।
consumer court decision : अजय चतुर्वेदी ने कहा, “दोनों डॉक्टरों ने इलाज के दौरान लापरवाही बरती थी। इस वजह से पिता की मौत हो गई थी। परिवार की अनुमति लिए बिना पिता को वेंटिलेटर पर रखा गया। इसके बाद कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई। वहीं चार साल की लंबी सुनवाई के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।
यह भी पढ़ें: राजधानी में इस बार बिना पटाखों के जलेगा रावण, अनोखे तरीके से इस बार होगा लंकेश का दहन
Follow us on your favorite platform: