नई दिल्ली : Crime Branch seized 2600 kg of illegal firecrackers : दिवाली का त्यौहार नजदीक आते ही अवैध फाटकों की बिक्री करने वालों को बड़ा झटका लगा है। आतिशबाजी के शौकीनों को जहां पहले ही झटका लग चुका है. वहीं अब इसकी अवैध तरीके से बिक्री करने वालों पर पुलिस और प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने 2,625 किलोग्राम अवैध पटाखा बरामद किया है और दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है।
Crime Branch seized 2600 kg of illegal firecrackers : दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (क्राइम) रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम ने शाहदरा के मंडोली इंडस्ट्रियल एरिया से 2,625 किलोग्राम अवैध पटाखें बरामद किए हैं। इस मामले में दो लोगों को भी गिरफ्तार किया है। यह आतिशबाजी आगामी त्योहारों पर बेचने के लिए ले जाई जा रही थी।
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Crime Branch seized 2600 kg of illegal firecrackers : पुलिस अधिकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुकुल जैन (24) और तुषार जैन (19) के रूप में की गई है। उन्हें मंडोली औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। शाहदरा निवासी मुकुल साल 2018 से आतिशबाजी खरीदने-बेचने का व्यापार कर रहा है, जबकि तुषार 2020 से उसके साथ 12,000 रुपये महीने के वेतन पर काम कर रहा है। जांच में खुलासा हुआ है कि गोदाम मुकुल जैन का था और उसके रिश्तेदार तुषार को देखभाल के लिए रखा गया था।
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Crime Branch seized 2600 kg of illegal firecrackers : बताते चलें कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली में 1 जनवरी 2023 तक सभी प्रकार की आतिशबाजी के निर्माण, भंडारण, बेचने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लाने-ले जाने और उसका उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर टीम ने दिल्ली के फेज-2, मंडोली औद्योगिक क्षेत्र में छापेमारी की, जहां उन्हें कुछ लोग अवैध आतिशबाजी ट्रक में लदवाते हुए मिले। मौके से 145 गत्तों में 2,625 किग्रा आतिशबाजी बरामद हुई।
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Crime Branch seized 2600 kg of illegal firecrackers : इस बीच देखा जाए तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में फिलहाल पटाखों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर लगाया बैन हटाने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवाली की छुट्टियों से पहले मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने प्रदूषण को लेकर दिल्ली/ NCR के लिए विशेष आदेश जारी किए थे। हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है। शीर्ष अदालत ने इस याचिका को अन्य याचिकाओं के साथ टैग करने का आदेश दिया है।
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Crime Branch seized 2600 kg of illegal firecrackers : भाजपा नेता मनोज तिवारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर कल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर लगाया गया बैन हटाने से मना कर दिया था। याचिका में पटाखों पर लगे बैन को संस्कृति के खिलाफ बताया गया था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मनोज तिवारी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि अगले साल 2 जनवरी तक दिल्ली में पूर्ण रूप से पटाखों पर बैन रहने वाला है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने अपनी याचिका में इस फैसले को संस्कृति के खिलाफ बताया।
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