कोच्चि, 10 दिसंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि तिरुवनंतपुरम में वंचियूर अदालत परिसर के सामने आयोजित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) का क्षेत्रीय सम्मेलन सड़कों पर सार्वजनिक बैठकें नहीं करने के न्यायिक आदेशों का उल्लंघन है। अदालत ने यह भी पूछा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई।
न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति मुरली कृष्णन एस की पीठ ने पुलिस से यह ब्योरा मांगा कि सभा में कौन-कौन शामिल हुआ था। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या वांचियूर अदालत परिसर और पास के पुलिस थाने के सामने सड़क अवरुद्ध कर आयोजित हुए सम्मेलन के लिए कोई मामला दर्ज किया गया है।
राज्य और पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता ने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा और कहा कि वंचियूर पुलिस थाने के ‘थाना अधिकारी’ (पुलिस क्षेत्र निरीक्षक) तथ्यों और परिस्थितियों को समझाने के लिए 12 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होंगे।
इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तिथि तय की।
अदालत ने ये निर्देश सार्वजनिक मार्गों और सड़क के किनारे बैठकें आयोजित नहीं करने के न्यायिक आदेशों के कथित उल्लंघन के लिए माकपा के राज्य सचिव एम वी गोविंदन के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिये।
एर्नाकुलम निवासी याचिकाकर्ता एन प्रकाश ने आरोप लगाया है कि वाम दल ने पांच दिसंबर को वंचियूर अदालत परिसर के बाहर एक सम्मेलन आयोजित किया था।
भाषा संतोष पवनेश
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