कोच्चि, 24 सितंबर (भाषा) केरल की एक अदालत ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के विधायक और अभिनेता एम मुकेश को यौन उत्पीड़न के दूसरे मामले में मंगलवार को अग्रिम जमानत दे दी।
यह मामला वर्ष 2010 में त्रिशूर जिले के वडक्कनचेरी में हुई घटना से जुड़ा है। एर्नाकुलम जिला और सत्र न्यायाधीश हनी एम वर्गीस ने अभिनेता को राहत प्रदान की। आदेश का विवरण अभी उपलब्ध नहीं है।
पुलिस के अनुसार, दूसरे मामले में शिकायतकर्ता वही अभिनेत्री है, जिसकी शिकायत पर यहां मरदु थाने में मुकेश के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है।
अग्रिम जमानत याचिका मंजूर होने के साथ ही मुकेश को दोनों मामलों में गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।
पहले मामले में, महिला अभिनेताओं द्वारा मलयालम फिल्म उद्योग में अपने कुछ पुरुष समकक्षों और निर्देशकों के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न और हमले के विभिन्न आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया था।
एसआईटी ने दिन में औपचारिक रूप से मुकेश को गिरफ्तार किया था।
मुकेश के वकील जियो पॉल ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अभिनेता की चिकित्सीय जांच और पौरुष जांच हुई, जिसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।
एसआईटी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद मुकेश की गिरफ्तारी दर्ज की गयी।
अभिनेता पूर्वाह्न पौने 10 बजे तटीय पुलिस मुख्यालय में एसआईटी के समक्ष पेश हुए और उनसे साढ़े तीन घंटे तक पूछताछ की गई।
एर्नाकुलम जिला और सत्र न्यायालय ने महिला अभिनेत्री द्वारा मुकेश के खिलाफ दर्ज कराए गए दुष्कर्म के मामले में पांच सितंबर को मुकेश को अग्रिम जमानत दे दी थी।
भाषा जितेंद्र दिलीप
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