CPCB ordered to issue guidelines: नयी दिल्ली, 14 दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से 5,000 से अधिक पक्षियों वाले कुक्कुट पालन फार्म के लिए दिशानिर्देश जारी करने को कहा है।
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उसने कहा कि उनके मालिकों को छोटा किसान नहीं माना जा सकता और न ही उनकी प्रदूषण फैला सकने की क्षमता को अनियंत्रित छोड़ा जा सकता है।
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एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह तर्क मजबूत नहीं है और पर्यावरण कानून के एहतियाती सिद्धांत के खिलाफ है कि 25,000 से कम पक्षियों वाले कुक्कुट पालन फार्म असंगठित क्षेत्र के छोटे किसान चलाते हैं।
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इसने कहा कि 5,000 से अधिक पक्षियों वाले सभी कुक्कुट पालन फार्म का नियमन आवश्यक है।
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