कर्नाटक में गुंडा एक्ट के तहत गोरक्षक गिरफ्तार
कर्नाटक में गुंडा एक्ट के तहत गोरक्षक गिरफ्तार
बेंगलुरु, 12 अगस्त (भाषा) कर्नाटक में गौवंश को मारने वाले लोगों और मवेशी ट्रांसपोर्टरों से पैसे वसूलने के आरोप में 32 वर्षीय एक गोरक्षक पर कठोर ‘कर्नाटक गुंडा अधिनियम’ के तहत मामला दर्ज किया गया तथा बाद में केंद्रीय अपराध शाखा ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि हासन जिले के मूल निवासी पुनीथ केरेहल्ली पर शुक्रवार देर रात मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह बेंगलुरु में रहता था।
पुलिस के मुताबिक, केरेहल्ली खिलाफ राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में 10 मामले दर्ज हैं।
पुलिस ने अपने आदेश में कहा, ‘यह व्यक्ति ‘राष्ट्र रक्षा बल’ के नाम पर जबरन वसूली के उद्देश्य से बार-बार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है।’
उसने कहा, ‘वह व्यवसायियों को धमकी देता तथा गोवंश को मरने वाले लोगों और ट्रांसपोर्टरों को निशाना बनाता था, जिससे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता था और सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था।’
भाषा साजन माधव
माधव

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