तरुण तेजपाल को बरी किये जाने के खिलाफ गोवा सरकार की अपील पर 29 जुलाई को सुनवाई करेगी अदालत | Court to hear Goa government's appeal against tarun Tejpal's acquittal on July 29

तरुण तेजपाल को बरी किये जाने के खिलाफ गोवा सरकार की अपील पर 29 जुलाई को सुनवाई करेगी अदालत

तरुण तेजपाल को बरी किये जाने के खिलाफ गोवा सरकार की अपील पर 29 जुलाई को सुनवाई करेगी अदालत

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:50 PM IST
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Published Date: June 24, 2021 9:31 am IST

पणजी, 24 जून (भाषा) पत्रकार तरूण तेजपाल को 2013 के बलात्कार के एक मामले में बरी किये जाने के अदालत के फैसले खिलाफ गोवा सरकार की अपील पर बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने बृहस्पतिवार को सुनवाई 29 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

न्यायमूर्ति एम एस सोनक और न्यायमूर्ति एम एस जवालकर की खंडपीठ ने सरकार को उनकी अपील में संशोधन करने और उसकी एक प्रति के साथ सभी संबंधित दस्तावेज तेजपाल को देने की अनुमति प्रदान की है।

तेजपाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि इन्हें तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा।

इस पर पीठ ने कहा कि वह 29 जुलाई को अपील पर सुनवाई करेगी। पीठ ने सरकार को एक सप्ताह में याचिका में सुधार करने और उसके बाद एक सप्ताह में उसकी एक प्रति देने का निर्देश दिया।

गोवा की एक सत्र अदालत ने 21 मई को पत्रकार तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कर दिया था।

‘तहलका’ पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक पर 2013 में गोवा के एक पांच-सितारा होटल की लिफ्ट में एक महिला सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी ने तेजपाल को मामले में बरी कर दिया।

भाषा

मानसी अनूप

अनूप

 

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