नयी दिल्ली, चार दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने जुलाई में यहां एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा के तीन अभ्यर्थियों की मौत से संबंधित मामले में छह आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र पर बुधवार को संज्ञान लिया।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने कहा कि आरोपियों के विरूद्ध आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। अदालत ने ‘राउज आईएएस स्टडी सर्किल’ के तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिषेक गुप्ता तथा संयोजक देशपाल सिंह समेत छह आरोपियों को 20 दिसंबर को तलब किया है।
न्यायाधीश गर्ग ने कहा, ‘‘सभी छह आरोपियों के विरूद्ध (आरोप) संज्ञान लिया जाता है। उन्हें 20 दिसंबर को बुलाया जाए।’’
सीबीआई ने आपराधिक लापरवाही, कर्तव्यहीनता तथा स्थानीय अधिकारियों समेत किसी भी व्यक्ति द्वारा किये गये कदाचार/भ्रष्टाचार समेत विभिन्न कथित अपराधों को लेकर मामला दर्ज किया था।
भाषा
राजकुमार नरेश
नरेश
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कोचिंग सेंटर में पानी भरने से हुई मौत के मामले…
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