अदालत ने गॉडफ्रे फिलिप्स के निदेशक समीर मोदी पर हमला मामले में जांच अधिकारी को तलब किया

अदालत ने गॉडफ्रे फिलिप्स के निदेशक समीर मोदी पर हमला मामले में जांच अधिकारी को तलब किया

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  • Publish Date - June 23, 2024 / 10:26 PM IST,
    Updated On - June 23, 2024 / 10:26 PM IST

नयी दिल्ली, 23 जून (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने सिगरेट निर्माता कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया (जीपीआई) के कार्यकारी निदेशक समीर मोदी पर 30 मई को हुई बोर्ड बैठक के दौरान किये गए कथित हमले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखने के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस के एक जांच अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरिदम सिंह चीमा सरिता विहार पुलिस थाने में समीर मोदी द्वारा दर्ज प्राथमिकी को लेकर अदालत की निगरानी में जांच के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

याचिका में पुलिस को कई निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, जिसमें कंपनी के जसोला मुख्यालय में बोर्ड की बैठक के दौरान समीर की मां बीना मोदी के निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) द्वारा कथित हमले की सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखने का निर्देश देना भी शामिल है।

याचिका में कहा गया कि ‘‘निष्पक्ष और उचित जांच के हित में’’ ऐसा करना जरूरी है।

अदालत ने शुक्रवार को कहा, ‘‘चूंकि घटना दिनांक 30 मई 2024 की है, इसलिए ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि यदि सीसीटीवी को अभी संरक्षित नहीं किया गया तो उसकी समयसीमा समाप्त हो सकती है। न्याय के हित में, जीपीआई मुख्यालय, जसोला के प्रवेश द्वार के उस दिन के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित किया जाना चाहिए।’’

अदालत ने जांच अधिकारी (आईओ) को भी तलब किया और दिल्ली पुलिस अधिकारी को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

यह देखते हुए कि आईओ ने सीसीटीवी फुटेज के संरक्षण के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की थी, अदालत ने शनिवार को कहा, ‘‘संबंधित थाना प्रभारी (एसएचओ) के माध्यम से आईओ पुलिस निरीक्षक नीरज को अगली सुनवाई की तारीख (27 जून को) पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी करें।’’

भाषा शफीक संतोष

संतोष