अदालत ने टाइटलर के खिलाफ मामले में पूर्व पुलिस अधिकारियों को गवाह के तौर पर समन किया

अदालत ने टाइटलर के खिलाफ मामले में पूर्व पुलिस अधिकारियों को गवाह के तौर पर समन किया

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  • Publish Date - November 23, 2024 / 07:12 PM IST,
    Updated On - November 23, 2024 / 07:12 PM IST

नयी दिल्ली, 23 नवंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में दो पूर्व पुलिस अधिकारियों को बतौर गवाह तलब किया है।

यह मामला 1984 में यहां गुरुद्वारा पुल बंगश में तीन सिखों की हत्या से जुड़ा है।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश जितेंद्र सिंह को शनिवार को अभियोजन पक्ष की एक अन्य गवाह मनमोहन कौर का बयान दर्ज करना था। हालांकि, उन्हें संघीय जांच एजेंसी ने सूचित किया कि उनके पते पर समन की तामील नहीं हो सकी।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कौर को फिर से समन तामील करने के लिए समय मांगा। अदालत ने इसे मंजूर कर लिया।

इसके बाद न्यायाधीश ने पूर्व पुलिस अधिकारियों – धर्म चंद्रशेखर और रवि शर्मा – को समन जारी किया और उन्हें सुनवाई की अगली तारीख दो दिसंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

टाइटलर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश हुए।

न्यायाधीश ने गत 12 नवंबर को बादल सिंह की पत्नी लखविंदर कौर का बयान दर्ज करने का काम पूरा कर लिया था। बादल सिंह को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान गुरुद्वारा पुल बंगश में भीड़ द्वारा मार डाला गया था।

अदालत ने 13 सितंबर को टाइटलर के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के आरोप तय किए थे।

भाषा अमित धीरज

धीरज