मां और दादी के सामने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, कोर्ट ने 65 वर्षीय बुजुर्ग रिश्तेदार को सुनाई 83 साल जेल की सजा

मां और दादी के सामने नाबालिग लड़की से दुष्कर्मः Court sentences 65 year old relative to 83 years in jail in rape case

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  • Publish Date - March 16, 2024 / 05:04 PM IST,
    Updated On - March 16, 2024 / 11:34 PM IST

पलक्कड़: crime news केरल की एक अदालत ने शनिवार को 65 वर्षीय एक व्यक्ति को 16 साल की नाबालिग लड़की का उसके घर पर जाकर बार-बार यौन उत्पीड़न करने का दोषी करार देते हुए कुल 83 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोषी लड़की का रिश्तेदार है। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) निशा विजयकुमार ने बताया कि पत्तांबी फास्ट ट्रैक विशेष अदालत (एफटीएससी) के न्यायाधीश रामू रमेश चंद्र भानु ने आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए अलग-अलग अवधि की कुल 83 साल कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने बताया दोषी को हालांकि 40 साल कारावास की सजा काटनी होगी क्योंकि यह उसे दी गई जेल की सजाओं में से सबसे अधिक सजा है और बाकी सजा साथ-साथ चलेंगी।

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crime news लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत ने दोषी पर 4.3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि यदि पूरी राशि या उसका कुछ हिस्सा व्यक्ति से वसूला जाता है तो उक्त राशि पीड़िता को दी जानी चाहिए। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी ने लड़की के घर पर बार-बार उसका यौन उत्पीड़न किया और इस कृत्य को तब भी अंजाम देता था जब पीड़िता की मां और दादी आसपास होती थीं। उन्होंने बताया कि दोषी ने पीड़िता को घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक बाद में पीड़िता ने घटना के बारे में अपने एक शिक्षक को बताया, जिसने स्कूल को सूचित किया। इसके बाद मामले को बाल सेवा के संज्ञान में लाया गया जिसने पुलिस को सूचित किया और आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।