पूनिया के निलंबन के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी से जवाब मांगा

पूनिया के निलंबन के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी से जवाब मांगा

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  • Publish Date - September 11, 2024 / 01:06 PM IST,
    Updated On - September 11, 2024 / 01:06 PM IST

नयी दिल्ली, 11 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने निलंबन को चुनौती देने से संबंधित पहलवान बजरंग पूनिया की याचिका पर बुधवार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति संजीव नरुला ने अक्टूबर में अल्बानिया में होने वाली वरिष्ठ विश्व कुश्ती चैंपियनशिप से पहले दायर की गई याचिका पर एजेंसी को नोटिस जारी किया।

पूनिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने अंतरिम राहत देने का अनुरोध किया, जिसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि इसके लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन नहीं किया गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव दत्ता ने कहा, “यह किसी को परेशान करने का अनूठा मामला है…विश्व चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है। अभ्यास भी करना होगा।”

हालांकि अदालत ने जांच के लिए नमूने देने से इनकार करने को लेकर पूनिया से सवाल किया और पूछा, “अगर आप जांच नहीं कराएंगे तो वे आपको खेलने की अनुमति कैसे देंगे।”

अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि पूनिया को एजेंसी के समक्ष अपनी शिकायतें रखनी चाहिए। अदालत ने मामले को अक्टूबर में अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

नाडा ने 21 जून को पूनिया को दूसरी बार निलंबित करने के बाद औपचारिक ‘आरोप नोटिस’ जारी किया था, जिसके कारण वह प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अयोग्य हो गए थे।

भाषा जोहेब नरेश

नरेश