अदालत ने जंतर मंतर पर नारेबाजी के मामले में आरोपी की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा

अदालत ने जंतर मंतर पर नारेबाजी के मामले में आरोपी की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा

अदालत ने जंतर मंतर पर नारेबाजी के मामले में आरोपी की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:44 pm IST
Published Date: September 29, 2021 8:03 pm IST

नयी दिल्ली, 29 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले महीने यहां जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम में कथित साम्प्रदायिक नारेबाजी करने से जुड़े मामले में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से बुधवार को जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति मुक्त गुप्ता ने सुशील कुमार की जमानत याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया और स्थिति रिपोर्ट तलब की।

न्ययाधीश ने मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर के लिए निर्धारित कर दी।

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हिंदू आर्मी नाम के संगठन के प्रमुख सुशील को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 20 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और वह तब से न्यायिक हिरासत में है।

उल्लेखनीय है कि 23 अगस्त को यहां एक निचली अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत में सुशील कुमार की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वीडियो क्लिप से यह साफ प्रदर्शित होता है कि वह आठ अगस्त को हुए कार्यक्रम में कथित भड़काऊ भाषण दे रहा था।

भाषा

सुभाष नरेश

नरेश


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