न्यायालय ने विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की ब्रिक्री पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की

न्यायालय ने विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की ब्रिक्री पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की

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  • Publish Date - March 26, 2021 / 07:04 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:20 PM IST

नयी दिल्ली, 26 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की ब्रिक्री पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली पीठ ने चुनावी बॉन्ड की आगे और बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ ने एक याचिका दायर कर इसकी मांग की थी।

केन्द्र ने इससे पहले पीठ को बताया था कि एक अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच बॉन्ड जारी किए जाएंगे।

न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम भी इस पीठ में शामिल हैं।

एनजीओ ने याचिका में दावा किया था कि इस बात की गंभीर आशंका है कि पश्चिम बंगाल और असम समेत कुछ राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी बॉन्ड की आगे और बिक्री से ‘‘मुखौटा कम्पनियों के जरिये राजनीतिक दलों का अवैध और गैरकानूनी वित्तपोषण और बढ़ेगा।’’

भाषा निहारिका मनीषा

मनीषा